RBI Imposes Penalty: आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर जुर्माना लगाया
RBI Imposes Penalty: अनुपालन न करने पर आरबीआई ने बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। और साथ ही साथ इसने कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने पर निजी क्षेत्र के ऋणदाता बंधन बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आरबीआई ने नियामक गैर-अनुपालन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना लगाया
बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया जुर्माना “जमा पर ब्याज दरों,” “बैंकों में ग्राहक सेवा,” “अग्रिमों पर ब्याज दरों” और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के उल्लंघन से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफलता के कारण है।
आरबीआई के अनुसार, 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया गया था।
इसके अतिरिक्त, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर ‘एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी’ और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई के बयान के अनुसार, जुर्माना नियामक अनुपालन कमियों के लिए लगाया गया था और यह संस्थाओं और उनके ग्राहकों के बीच लेनदेन या समझौतों की वैधता पर निर्णय नहीं देता है।
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