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Patanjali Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा “आपका काम सराहनीय है, लेकिन पतंजलि के विज्ञापनों में एलोपैथी का अपमान करने से बचें”

Patanjali Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा “आपका काम सराहनीय है, लेकिन पतंजलि के विज्ञापनों में एलोपैथी का अपमान करने से बचें” मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी माफी दोहराई. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी.

Patanjali Ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव से कहा "आपका काम सराहनीय है, लेकिन पतंजलि के विज्ञापनों में एलोपैथी का अपमान करने से बचें"

कार्यवाही के दौरान, रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी बालकृष्ण ने अदालत के आदेश का उल्लंघन करने में अपना अपराध स्वीकार किया। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने सहित स्वेच्छा से कुछ उपाय करके संशोधन करने की अनुमति दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, “आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते। आप इतने निर्दोष नहीं हैं कि आपको पता न चले कि हमने पहले के आदेशों में क्या कहा था।” रामदेव ने पीठ से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि उनका अदालत के प्रति अनादर दिखाने का कोई इरादा नहीं था।

हालाँकि, पीठ ने बालकृष्ण को बताया कि पतंजलि मामले में अदालत के पिछले आदेशों के संबंध में निर्दोष होने का दावा नहीं कर सकती।

शीर्ष अदालत ने विज्ञापन मामले में सार्वजनिक बयान जारी करने के लिए रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि को एक सप्ताह की अवधि दी। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने रामदेव के कानूनी प्रतिनिधियों को सूचित किया, “हम इस स्तर पर यह नहीं कह रहे हैं कि हम उन्हें छूट दे रहे हैं।”

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से दाखिल उस हलफनामे को खारिज कर दिया था, जिसमें भ्रामक विज्ञापन मामले में ‘बिना शर्त माफी’ की पेशकश की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी प्राथमिक चिंता आम लोगों का स्वास्थ्य है जो भ्रामक विज्ञापनों का शिकार होते हैं और कंपनियों द्वारा उनके उत्पाद खरीदने के लिए लुभाए जाते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका इरादा किसी को अकेला करना नहीं था बल्कि यह संदेश देना था कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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